Hisar News : हरियाणा के हिसार जिले में स्कूल बसों में आरटीए विभाग के अधिकारियों के मुताबिक फिटनेस पासिंग की कमी है, जिस समस्या की तरफ न तो स्कूल संचालक ओर न ही आरटीए अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। इन अधिकारियों के मुताबिक इस वर्ष जनवरी से लेकर जून तक अलग-अलग स्कूल बसों के 83 चलान कटे हैं। इसमें से 80 चालान फिटनेस पासिंग के चलान कटे हुए हैं। ऐसे में पता चलता है कि निजी स्कूलों के बस चालक नियमों को तोड़कर वाहन सड़कों पर चलाते हैं।
इसी बीच आरटीआई विभाग के अधिकारियों ने यह बताया है कि इस वर्ष जनवरी के महीने से लेकर जून महीने तक अलग-अलग स्कूलों की 83 स्कूल बसों का चालान काटा गया है। इसमें से 80 वाहनों के चालान फिटनेस पासिंग के कारण कटे हैं। इन सभी आंकड़ों से यह पुष्टिकरण होता है कि न तो स्कूल संचालक इस समस्या पर ध्यान दे रहे हैं और ना आरटीए अधिकारी इस स्कूल बसों की फिटनेस को लेकर सख्त हैं। इन सब से यह पता चलता है कि निजी स्कूलों के बस चालक नियमों को तोड़ते हुए सड़कों पर बस दौड़ा रहे हैं।Hisar News
इस वर्ष जनवरी से जून तक आरटीए विभाग ने 821 और लोडिंग वाहनों के चालान काटे हैं, जिसका विभाग ने इन वाहनों से 3 करोड़ 29 लाख 31 हजार 500 रुपए का जुर्माना इनसे वसुला हैं। इसी बीच जनवरी के महीने में 130 चालान काटकर 57 लाख 57 हजार 500 रुपए जुर्माना, फरवरी के महीने में 105 चालान काटने पर 44 लाख 1000 रुपए का चालान, मार्च के महीने में 141 वाहनों का चालान काटने से 58 लाख 3500 रुपए का जुर्माना, अप्रैल के महीने में 151 चालान काटे गए जिनसे 59 लाख 27 हजार 500 रुपए का जुर्माना, मई के महीने में 124 चालान काटे गए जिनसे 45 लाख 17 हजार रुपए, और जून के महीने में 170 चलान काटे गए जिनसे 65 लाख 25 हजार का जुर्माना वसूला गया।Hisar News
अधिकारीयों के अनुसार
हिसार, आरटीए के अधिकारी संजय बिश्नोई ने कहा कि यह मामला अगर मेरे ध्यान में आया तो जानकारी पूर्ण रूप से जुटाए गई थी। इसी दौरान बारिश के समय स्पीड ब्रेकर पर स्कूल बस का संतुलन बिगड़ गया।
हिसार प्रथम ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी विजेंद्र जी ने बताया कि मेरे साथ में दो प्रचार्यों कि टीम जांच के लिए गयी। उन्होंने यह भी बताया कि 40 विद्यार्थियों के साथ बस चालक व महिला अटेंडेंट का ब्यान और दर्ज किया गया। इसी बीच पूछताछ के दौरान स्कूली बस में ब्रेक फेल होने की बात सामने आई है। उन्होंने बताया कि देव को रिपोर्ट सौंप है।
अधिवक्ता, वीरेंद्र सिंह मलिक ने बताया की सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है कि स्कूली बस या वैन को सभी मानकों पर दुरुस्त रखना स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी है। आरटीए व शिक्षा विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वे यह तय करें कि जिले के निजी स्कूलों के वाहन सभी मानकों को पूरे कर रहे हैं या नहीं। अगर नियमों का उल्लंघन होता है तो स्कूल प्रबंधन, आरटीए व शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी जिम्मेदार है। दोषी साबित होने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है।Hisar News
डीपीएस के ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, बलवंत सिंह ने बताया की स्कूल बस का फिटनेस सर्टिफिकेट हमारे पास है। इसके बाद भी बस की समय-समय पर जांच होती है। इस दौरान ड्राइवर भी नशे में नहीं था। उन्होंने बताया की प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार यह हादसा ब्रेक न लगने से हुआ है।Hisar News
हरियाणा के शिक्षा मंत्री, सीमा त्रिखा ने बताया कि इस पर जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि सड़क हादसों को रोकने के सभी प्रयास करे। उन्होंने बताया कि स्कूल बस हादसे को लेकर मेरी तरफ से डीईओ हिसार से कोई जानकारी नहीं मांगी गई है।